हरिद्वार: जिला अधिकारी ने अवगत कराया कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 145 दिनांक 16 फरवरी, 2022 द्वारा जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन हेतु संशोधित समय-सारणी निर्गत की गई थी।
इस संबंध में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के पत्र संख्या 2146 दिनांक 20 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकरण में राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दृष्टिगत इस हेतु गठित अनुवीक्षण समिति के माध्यम से आयोग के अनुमोदन हेतु प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गई। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 150 दिनांक 22 फरवरी, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 16.02.2022 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है।
अतः उक्त शासनादेश संख्या 145 दिनांक 16 फरवरी, 2022 द्वारा जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन हेतु निर्धारित कार्यक्रम को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।
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