जानिमानी कार कंपनी के खिलाफ उपभोगता फोरम ने ठोका लाखो का जुर्माना l
रिपोर्ट महिपाल शर्मा l
हरिद्वार उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने अंबेसडर कार कंपनी पर भारी जुर्माना ठोक दिया, बता दे कि शिकायत कर्ता नुजहत ने देहरादून से एक अबेस्डर कार डी डी मोटर्स से खरीदी थी, मगर गाड़ी खरीदने के उपरांत गाड़ी में कुछ तकनिकी समस्याएं आने लगी l
जिसकी शिकायत ग्राहक ने डीलर और कार कंपनी दोनों से की, मगर उसकी शिकायत पर किसी ने कोई ध्यान नही दिया, जिस कारण ग्राहक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा आर्थिक भी मानसिक भी जिसके बाद वाहन स्वामी नुजहत ने अपने अधिवक्ता राव फरमान अली के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार में शिकायत की जिसके के बाद अधिवक्ता राव फरमान अली ने वाहन से सम्बंधित तमाम शिकायते और कमियों को मान्य न्यायालय के समक्ष परस्तुत किया लिखित और मौखिक बहस सुनने के बाद उपभोक्ता सरक्षण फोरम ने शिकायत कर्ता के तथ्यों को सही माना और मोटर वाहन कंपनी पर शिकायकर्ता को नई कार या फिर तीन लाख पिचहत्तर रुपए अदा करने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ मोटर वाहन कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग देहरादून में उपभोक्ता सरक्षण फोरम हरिद्वार के आदेश को चुनोती भी दे डाली, हालाकी वहां से शिकायतकर्ता को निराशा हाथ जरूर लगी परंतु शिकायत कर्ता ने अपने हक की लड़ाई को जारी रखते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जहां पर शिकायत की l
” शिकायत को सही मानते हुए याचिका की याचिका स्वीकार करते हुए अम्बेसडर कार कंपनी को आठ लाख सत्तानवे हजार छह सो पच्चीस रुपये का जुर्माना लगाया और शिकायत कर्ता को अदा करने का आदेश दिया, ग्राहक को राहत देते हुए व उक्त धनराशि शिकायत कर्ता ने उपभोक्ता संरक्ष्ण फोरम हरिद्वार से प्राप्त की “