रिपोर्ट महिपाल शर्मा l
देवभूमि उत्तराखण्ड की अगर बात करें तो तेजी से फ़ैलते नशे के कारोबार पर अब उत्तराखण्ड सरकार नें शिकजा कसना आरम्भ कर दिया है, ओर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुहीम छेड दी है जो समाज के बीच नशा बेचकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे है, ओर अच्छी बात ये है की इस मुहीम मे सब साथ मिलकर आगे बढ़ रहे है,
उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री के “ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025” अभियान को सार्थक सफल बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार द्वारा दिए गए कड़े दिशा निर्देशों के बाद ज्वालापुर पुलिस द्वारा ज्वालापुर क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों की बैठक आयोजित करते हुए NRx, नशीली दवाओं और इंजेक्शन बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए निम्न दिशानिर्देश दिए गए जो इस प्रकार है
1- सभी मेडिकल स्टोरों पर CCTV कैमरे अनिवार्यरूप से लगाने होंगे
2- बिना लाइसेन्स मेडिकल स्टोर चलाने वालों पर 269/270 IPC के तहत मुक़दमा होगा
3- नशीले इंजेक्शन या दवा का सेवन करने वालों से पूछताछ पर जिस मेडिकल स्टोर से ख़रीदना पाया जाएगा उसके संचालक के ख़िलाफ़ NDPS ऐक्ट के तहत कार्यवाही होगी
4- बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के निडिल या सिरिंज नही बेचेंगे
होल सेलर बिना लाइसेन्स वालों को NRX दवाएँ बेचेंगे तो NDPS ऐक्ट के तहत कार्यवाही होगी।