रिपोर्ट महिपाल शर्मा l
भगवानपुर क्षेत्र में जिला खनन अधिकारी के नेतृत्व में राजस्व व खनन की टीम ने किये 02 वाहन सीज।
तहसील भगवानपुर क्षेत्र के बुगावाला जॉन में अवैध खनन/परिवहन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसमें आज खनन विभाग 12 बजे हरिद्वार से बुग्गावाला को निकले थे तो मुजाहिदपुर-लाल वाला खालसा के बीच बुग्गावाला क्षेत्र से एक रोड़ी भरा ट्रैक्टर आता दिखा, खान अधिकारी ने पी0आर0डी0 को ट्रैक्टर रोकने को बोला, जिसमें ट्रैक्टर चालक द्वारा उपखनिज से भरे कोई भी दस्तावेज न होने के कारण तत्काल ट्रैक्टर को लालवाला खालसा स्थित हरिगंगा स्टोन क्रेशर के प्लांट में सीज कर सुपुर्दगी स्टोन क्रेशर मुंशी को दी गयी है। ट्रैक्टर सं0- UK17T5285 डबल टायरा में 07 घन मी0 रोड़ी अवैध पायी गयी है। उक्त के उपरांत खनन व राजस्व विभाग द्वारा क्षेत्र में एक लॉट में संयुक्त निरीक्षण हेतु बंजारावाला क्षेत्र मेंआये थे। स्थलीय निरीक्षण कार्य समाप्त होने पर टीम द्वारा स्टोन क्रेशर जॉन में अचानक औचक निरीक्षण किया गया जिसमें तब तक कोई वाहन जॉन में नही थे। टीम के वापस जाने की भनक लगते ही वाहन मार्ग पर आते दिखे जिसमें वाहनों को चेक किया गया जिसमें एक हाइवा UK17 CA 4541 में 18 घन मी0 रोड़ी भरी हुयी थी, जिसमें क्षेत्र का वैध ई रवन्ना न होने के कारण वाहन को सीज कर थाना बुग्गावाला पुलिस के सुपुर्द किया गया है। उक्त के उपरांत क्षेत्र में सन्नाटा फैल गया कोई भी वाहन परिवहन करने नही दिखा।
खान अधिकारी हरिद्वार का कहना है अब से स्टोन क्रेशरों को जाने वाले मार्गो पर औचक निरीक्षण किया जायेगा, जिस स्टोन क्रेशर से बिना रवन्ना या फर्जी रवन्ना वाले वाहन आते पाये जाएंगे उक्त स्टोन क्रेशर पर कार्यवाही कर सीज कर दिये जायेंगे। बिना रव्वना उपखनिज करने वाले स्टोन क्रशरों व वाहनों पर अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण नियमावली-2021 के तहत कार्यवाही की जायेगी। कोई ई रव्वना फर्जी बनाते या परिवहन करते पाया जाता है तो उस पर एफ0आर0आई0 तक भी करायी जा सकेगी। सभी प्लांट स्वामियों को सूचित किया जाता है कि अपने प्लांट से वैध रवन्ना लेने वाले वाहनों को ही उपखनिज दें अन्यथा आप भी अवैध कार्यो में लिप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।