पुलिस ने 3 दिवसीय बालिका का शव निकाला कब्रिस्तान से l
लक्सर पुलिस ने बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त का कस्टडी रिमांड मे लिया है पुलिस रिमांड पर लिया गये अभियुक्त की निशानदेही के आधार पर सुल्तानपुर कब्रिस्तान से नवजात शिशु उम्र तीन दिवस का कंगाल भी बरामद किया है लक्सर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया 19 मई 2023 को पीड़िता द्वारा कोतवाली लक्सर पर अभियुक्त राशिद पुत्र कयूम निवासी नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश के विरुद्ध बहला-फुसलाकर जबरदस्ती निकाह करना अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाना मारपीट करना दहेज की मांग करना एवं नवजात पुत्री को जान से मारने के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर मुo अo सo 434/ 2023 धारा 363 366 315 120 बी 376 377 504 506 498a 5(i)(ii)6पोक्सो एक्ट व् 3 बटा 4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था नाबालिक होने एवं अपराध की जघंन्यता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस टीम गठित की गई थी जिसके फलस्वरूप दिनांक 20 मई 2023 को अभियुक्त राशिद उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि 6 माह पूर्व अभियुक्त राशिद उपरोक्त द्वारा अपनी नवजात पुत्री उम्र 3 दिवस के शव को सुल्तानपुर कब्रिस्तान में दफना दिया गया था मुकदमा उपरोक्त के सफल निस्तारण के लिए अभियुक्त द्वारा दफनाये गए नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम एवं डीएनए परीक्षण कराया जाना आवश्यक था जिसके लिए विवेचक महिला उपनिरीक्षक एकता ममगई द्वारा माननीय न्यायालय से अभियुक्त राशिद उपरोक्त का आज दिनांक 30 मई 2023 को पीसीआर प्राप्त किया तथा नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट लक्सर की मौजूदगी में सुल्तानपुर कब्रिस्तान से अभियुक्त की नवजातb पुत्री उम्र 3 दिवस का शव अभियुक्त की निशानदेही के आधार पर बरामद किया गया उक्त नवजात शिशु के शव को बाद पंचायत नामा मूर्तिव कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया