भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रूड़की पूर्वी की मंडल अध्यक्षा नीलकमल शर्मा ने उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा में यूनीफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता बिल पास किये जाने पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देते हुए कहा है कि इस बिल को पास करने में उत्तराखण्ड राज्य देश का पहला राज्य है जिससे पता चलता है कि प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार अपनी जनता के कल्याण के लिए कितनी जागरूक है इस बिल के पास होने से राज्य के सभी निवासियों के सम्पत्ति ,सामाजिक और व्यवहारिक व वैवाहिक अधिकार समान होकर बहुत सी विषमताएं तथा कुरीतियाँ समाप्त हो जायेंगी जो कि पूरे देश में इस प्रकार के कानून को लाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी । नीलकमल शर्मा ने बताया कि इस बिल के कानून के रूप में लागू होने पर अगर कोई विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है तो उसका पंजीकरण करना होगा ऐसा न करने पर सजा का प्रावधान किया गया है, संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार होगा, लिव इन रिलेशन के लिए कठोर कानून होगा,विवाह विच्छेद अर्थात तलाक़ के लिए पति के समान ही पत्नी को भी बराबर के अधिकार दिए गए हैं तथा प्रथा, रुढी व परंपरा के तहत तलाक़ अमान्य किये गए हैं, सभी धर्म के लोगों के लिए विवाह की आयु समान की गई है जो की पुरुष के लिए कम से कम 21 वर्ष और स्त्री के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की गई है, इस बिल के अंतर्गत बहु विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसमें दत्तक ,अवैध, सहायक प्रतिरुप प्रोद्योगिकी अथवा सरगोशी जनित बच्चों को भी वैद्य बच्चों के समान ही अधिकार दिए गए हैं , दोबारा शादी करने के लिए रूढी, परंपरा और प्रथाओं की शर्तों को समाप्त किया गया है, सभी धर्म की तलाकशुदा महिलाओं के लिए समान रूप से भरण पोषण की व्यवस्था की गई है, बहु पत्नी प्रथा को समाप्त करके सभी के लिए केवल एक विवाह का नियम प्रस्तावित है , पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी संतान को गोद लेने का अधिकार दिया गया है।इस बिल में अनूसूचित जनजाति समाज को बाहर रखा गया है । इस प्रकार यह बिल कानून का रुप लेने के पश्चात महिलाओं के सशक्तिकरण तथा देश के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।
नीलकमल शर्मा
मंडल अध्यक्षा
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा
रूड़की पूर्वी