रिपोर्ट महिपाल शर्मा l
तड़ीपार की कार्यवाही
(1) रवि पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम बाहरपीली थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार (2)भूपेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र श्री जगराम निवासी कांगड़ी थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार
60 दिन तक जनपद सीमा में प्रवेश न करने की दी सख्त हिदायत
जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर कर जिला बिजनौर उ0प्र0 में किया गया रवाना।
समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में नहीं करेगा प्रवेश दी गयी हिदायत , ताड़ीपारो को ढोल नगाड़े के साथ जनपद से किया बाहर
आपसी समन्वय से उक्त कार्यवाही बिजनौर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत कर निगरानी हेतु प्रार्थना की गई
आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय द्वारा दिए गए कड़े दिशा-निर्देशों के क्रम में थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त (1) रवि पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम बाहरपीली थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार (2)भूपेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र श्री जगराम निवासी कांगड़ी थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार को 60 दिवस के लिए जनपद सीमा से बाहर करते हुए समय सीमा से पूर्व जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।
श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार महोदय के आदेश वाद संख्या- 38/2024 व 105/2022 अन्तर्गत धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन में अभियुक्त रवि व भूपेन्द्र उर्फ भूरा उपरोक्त को 60 दिवस के लिए जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्तों (गुण्डा व्यक्ति) *(1) रवि पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम बाहरपीली थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार* *(2)भूपेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र श्री जगराम निवासी कांगड़ी थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार* को जनपद सीमा से बाहर कर जनपद बिजनौर उ0प्र0 में रवाना किया गया।
अभियुक्तों को हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगे।
नाम पता जिला बदर अभियुक्तगण-
(1) रवि पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम बाहरपीली थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार (2)भूपेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र श्री जगराम निवासी कांगड़ी थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार
पुलिस टीम
(1) उ0नि0 मनोज रावत
(2) का0 593 कृष्ण कुमार
(3) का0 1522 अनिल रावत