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थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा एक और अभियुक्त को किया तड़ीपार , अभियुक्त को 30 दिन की अवधि के लिये किया जिला बदर।

रिपोर्ट महिपाल शर्मा l

थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा एक और अभियुक्त को किया तड़ीपार , अभियुक्त को 30 दिन की अवधि के लिये किया जिला बदर।

              आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत व आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय द्वारा दिए गए कड़े दिशा-निर्देशों के क्रम में थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त नौबहार पुत्र स्व0 प्रकाश सिंह निवासी ग्राम लाहडपुर थाना श्यामपुर,हरिद्वार को 30 दिवस के लिए जनपद सीमा से बाहर करते हुए समय सीमा से पूर्व जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।


            श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार महोदय के आदेश वाद संख्या- 67/2024 अन्तर्गत धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन में अभियुक्त नौबहार उपरोक्त को 30 दिवस के लिए जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्तों (गुण्डा व्यक्ति) नौबहार पुत्र स्व0 प्रकाश सिंह निवासी ग्राम लाहडपुर थाना श्यामपुर,हरिद्वार को जनपद सीमा से बाहर कर जनपद बिजनौर उ0प्र0  में रवाना किया गया। 

अभियुक्त को हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगे।

नाम पता जिला बदर अभियुक्तगण-
(1 नौबहार पुत्र स्व0 प्रकाश सिंह निवासी ग्राम लाहडपुर थाना श्यामपुर,हरिद्वार।

पुलिस टीम
(1) उ0नि0 मनोज रावत
(2) का0 593 कृष्ण कुमार
(3) का0 841 रमेश

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