रिपोर्ट महिपाल शर्मा l
दहेज में दस लाख रूपये की मांग कर आत्महत्या के लिए उसकाने वाला पति गिरफ्तार l
दिनांक- 04.08.2022 को वादी राकेश कुमार पुत्र स्व0 तेजपाल निवासी ग्राम नन्हेडा अनन्तपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार द्वारा तहरीर दी गयी कि मैने अपनी पुत्री की शादी दिनांक 09.07.2022 को अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिंह काका पुत्र स्व0 सतपाल सिह निवासी ग्राम शैकपुरा रामपुर मनिहारन थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर से की थी। मैने अपनी पुत्री की शादी में लगभग 7-8 लाख रुपये खर्च किये थे । शादी के कुछ माह बाद ही परिवार वालो ने जिनमे लडकी की सास ऊषा, जेठ अनुज, नन्द प्रियन्का व अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिह काका स्वंय भी कम दहेज लाने के ताने मारते थे। तथा मारपीटाई करते थे मेरी पुत्री ने कई बार मुझे फोन पर इस बात की सूचना दी उसके उपरान्त मैं अपने कुछ रिश्तेदारो को लेकर जिनमें प्रवीण कुमार पुत्र श्री श्यामकुमार निवासी ग्राम गदरजूडा थाना कोतवाली मंगलौर जिला हरिद्वार व मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री नन्दराम निवासी ग्राम नन्हेडा अन्नतपुर के साथ अपनी पुत्री के ससुराल गया जहां पर मैने व मेरे साथ आये लोगो ने इन लोगो को समझाया तो इन्होने अपनी गलती मानते हुए दहेज की माग व मार पीटाई ना करने का आशवासन दिया उसके बाद मेरी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विराट है अब उसके बाद कुछ महीनो तक ठीक रहने के पश्चात इन्होने अपने दहेज की मांग को लेकर मेरे पुत्री के साथ मार पीटाई शुरु कर दी तथा कहने लगे की तेरे बाप के पैसे नही है तो तुम अपने माता पिता के नाम 10 लाख रुपये का लोन करा कर मुझे दे दो और इस सम्बन्ध में लोन लेने की प्रक्रिया जबरदस्ती व डरा धमका कर शुरु कर दी व धोकाधडी से मेरी पुत्री पर लोन के कागजो पर उसके हस्ताक्षर करा लिये। जब प्रार्थी की पुत्री को पता चला की उसके नाम लोन होने वाला है तो उसने स्वय यूको बैंक रामनगर रुडकी मे जाकर अपना खाता बन्द कराया व अपनी पासबुक, चैकबुक, बैक मे जमा करायी इस बारे मे उसे पता चला तो उसने उसके साथ अत्यधीक मारपीटाई की प्रार्थी ने उसे एक एक लाख रुपये कई बार दे चूका है। दिनांक 14.07.2022 को मेरी पुत्री से कहा गया की तुम अपने बाप से 10 लाख लाकर दो या अपने नाम से 10 लाख रुपये का लोन करा कर दो। उसने मना करने पर उसके साथ अत्यधिक मार पिटाई कर बच्चे सहित शाम करीब 8 बजे गांव के बाहर ही उसे छोड कर चला गया प्रार्थी की पुत्री ने यह सारी घटना आकर घर मुझे बतायी तब से मेरी पुत्री मेरे घर अपने बच्चे सहित रह रही थी। दिनांक 15.07.2022 समय करीब 07 बजे अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिह काका आया और आते ही मेरी पुत्री के साथ 10 लाख रुपये की मांग की तो मेरी पुत्री के मना करने पर उसने तुरन्त गाली गलौच व मारपीटाई की उस वक्त घर पर मौजूद लोगो ने मुश्किल से अपनी पुत्री को उससे बचाया नही तो वह उसे जान से मार देता। और जाते समय छोटे बच्चे को मेरी पुत्री से छीनकर अपने साथ ले गया और जाते समय कहा की 10 लाख रुपये नही दे सकते तो यही डूब कर मर जा या फांसी लगाकर मर जा प्रार्थी की पुत्री को उसने मरने के लिए उकसाया । इस घटना से मेरी पुत्री अत्यधीक मानसीक तनाव में आ गयी और दिनांक 17-7-2022 को जब हम लोग अपने अपने काम पर चले गये। उस वक्त मेरी पुत्री घर पर अकेली थी अत्यधीक मानसीक तनाव में आकर मेरी पुत्री गले मे चुन्नी डालकर पंखे से फांसी लगा देने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पऱ थाना भगवानपुर में मु0अ0सं0- 639/22 धारा 304 बी भादवि बनाम अंकुर आदि पंजीकृत किया गया। जिसके विवेचना क्षेत्राधिकारी मंगलौर द्वारा सम्पादित की जा रही थी। क्षेत्राधिकारी मंगलौर द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हेतु मुकदमे में नामजद/वांछित अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना भगवानपुर को धारा 55 सीआरपीसी जारी किया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना भगवानपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद/वांछित अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया तथा क्षेत्र में मुखबिर मामूर किये गये। परिणाम स्वरूप दिनांक- 04.08.2022 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिंह काका पुत्र स्व0 सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम सैहपुर थाना रामपुर मनिहारन सहरानपुर उ0प्र0 को उसके जुर्म अन्तर्गत धारा 304B भादवि के तहत बस स्टैंड बडी मस्जिद भगवानपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभि0 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
नाम पता अभि0 सम्बन्धित मु0अ0सं0- 639/22 धारा 304बी भादवि
1- अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिंह काका पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम सैहपुर थाना रामपुर मनिहारन सहरानपुर उ0प्र0
पुलिस टीम का विवरणः-
1- बहादुर सिंह चौहान (क्षेत्राधिकारी) मंगलौर जनपद हरिद्वार
2- उ0नि0 दीपक चौधरी थाना भगवानपुर
3- का0 1558 हरदयाल पंवार थाना भगवानपुर