रिपोर्ट महिपाल शर्मा l
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित 5000/-5000 के दो ईनामी अपराधीयों द्वारा थाना खानपुर पुलिस की गिरफ्तारी के चलते दबाब के कारण मा0 न्यायालय में किया गया सरेण्डर।
थाना खानपुर पंजीकृत मु0अ0सं0 303/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में नामजद काफी समय से वांछित चल रहे अभियुक्त मोहसीन पुत्र इस्तेयाक एवं अभियुक्त मौहसीन उर्फ खोपा पुत्र इस्तेयाक नि0गण ग्राम भुक्कनपुर कोतवाली मंगलौर जनपद हरिद्वार जिनकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000-5000 रुपये की ईनामी राशि की घोषणा की गई थी उपरोक्त अभियुक्त गणों के विरुद्ध निम्नलिखित अभियोग विभिन्न थानों पर पंजीकृत है ।
i- मु0अ0सं0 146/22 धारा 379 ipc व 3,5,11 गौवंश संरक्षण अधिनियम थाना खानपुर जनपद हरिद्वार
ii-मु0अ0सं0 149/22 धारा 6,11 उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम
iii-मु0अ0सं0 392/22 धारा 379,34 ipc चालानी थाना कोतवाली लक्सर
वर्तमान में थाना हाजा पर वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के तहत उपरोक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना खानपुर पुलिस द्वारा बार बार उनके मस्कन पर दबिश दी जा रही थी जिस कारण उपरोक्त दोनो अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस की गिरफ्तारी के चलते दबाब के कारण दिनांक 17.12.22 को मा0 न्यायालय विषेश सत्र न्यायालय (गैगस्टर) हरिद्वार में सरेण्डर किया गया ।
नाम पता अभियुक्तः-
1- मोहसीन पुत्र इस्तेयाक नि0 ग्राम भुक्कनपुर कोतवाली मंगलौर जनपद हरिद्वार ।
2- मौहत्सीन उर्फ खोपा पुत्र इस्तेयाक नि0गण ग्राम भुक्कनपुर कोतवाली मंगलौर जनपद हरिद्वार।